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सरकार ने लिंग जाँच रोकने के उद्देश्य से गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिवंध) अधिनियम 1994, कानून बनाया. जिसे हम PC-PNDT Act कहते हैं.